Advertisement
26 September 2022

बाबरी मस्जिद विध्वंस: अपीलकर्ताओं ने सीबीआई की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा

ANI

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। 

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की लखनऊ पीठ ने सुनवाई टाल दी क्योंकि अपीलकर्ता के वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा अपील की विचारणीयता के खिलाफ दायर प्रारंभिक आपत्ति के खिलाफ जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था।

मामले के अन्य आरोपियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता एमएम जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और बृजभूषण शरण सिंह शामिल हैं। अपील अयोध्या के दो निवासियों - हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद द्वारा दायर की गई है

Advertisement

5 सितंबर को, सीबीआई ने अपील के खिलाफ एक लिखित प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की। पीठ ने तब अपीलकर्ताओं को प्रारंभिक आपत्ति का जवाब देने के लिए समय दिया था।
हालांकि, अपीलकर्ताओं ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। दोनों ने याचिका में दावा किया है कि वे आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में गवाह थे और विवादित ढांचे को गिराने के पीड़ितों में शामिल थे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Ayodhya Mosque Demolition, Kalyan Singh, Lalkrishna Advani, BJP
OUTLOOK 26 September, 2022
Advertisement