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14 October 2022

सीबीआई अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद राजद विधायक अनिल कुमार सहनी अयोग्य घोषित

प्रतिकात्मक तस्वीर

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक अनिल कुमार सहनी को हाल ही में दिल्ली की एक सीबीआई अदालत द्वारा धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को उन्हें बिहार विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

बिहार विधानसभा के सचिव पवन कुमार पांडेय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सहनी को ‘‘दोषी ठहराए जाने और सजा शुरू होने की तारीख से’’ अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

बिहार के कुढनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सहनी को 29 अगस्त को दोषी ठहराया गया था और दो दिन बाद तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

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राउज़ एवेन्यू की अदालत ने सहनी को 2012 में यात्रा किए बिना एअर इंडिया के जाली ई-टिकट का उपयोग करके यात्रा भत्ता प्राप्त करने का प्रयास करने का दोषी ठहराया था। सहनी, जो उस समय राज्यसभा सदस्य थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में थे, ने 23.71 लाख रुपये के यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत किया था।

सहनी कुछ महीनों के भीतर बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित होने वाले राजद (लालू प्रसाद नीत राष्ट्रीय जनता दल) के दूसरे विधायक बन गए है। सदन में पार्टी की प्रभावी ताकत अब घटकर 78 हो गई है जो भाजपा से सिर्फ एक अधिक है।

इससे पहले जुलाई में मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से हथियार और विस्फोटक की बरामदगी से संबंधित एक मामले में पटना की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सिंह की पत्नी नीलम देवी को 03 नवंबर को होने वाले मोकामा उपचुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिला है।

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TAGS: Bihar, RJD MLA Anil Kumar Sahni, disqualified, conviction, CBI court
OUTLOOK 14 October, 2022
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