Advertisement
16 December 2020

बिहार: 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने कहा जल्दी निपटाएं प्रक्रिया

File Photo

बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रकिया को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि 23 नवंबर 2019 से पहले सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद करीब 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। साथ हीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं।

दरअसल, टीचर भर्ती प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में दाखिल अर्जी में बताया गया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा है कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हालांकि, जिस समय विज्ञापन निकाला गया था उस समय ये नहीं कहा गया था कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट दीनू कुमार ने कहा था कि इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है।

दरअसल, टीचर भर्ती प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में दाखिल अर्जी में बताया गया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा है कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हालांकि, जिस समय विज्ञापन निकाला गया था उस समय ये नहीं कहा गया था कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट दीनू कुमार ने कहा था कि इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Bihar, 94 thousand teachers, Patna High Court, बिहार, पटना हाईकोर्ट, 94 हजार शिक्षकों की बहाली, नीतीश कुमार
OUTLOOK 16 December, 2020
Advertisement