अदालती अवकाश के खिलाफ मुम्बई हाईकोर्ट सख्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जारी किया नोटिस
बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को एक नोटिस जारी कर उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें अदालतों द्वारा लंबी छुट्टियां लेने की प्रथा को चुनौती दी गई है जिससे मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है।
न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपेक्षा जायज थी, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की कमी भी एक मुद्दा है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।
अदालत ने कहा, "आप पीठों का गठन करने के लिए न्यायाधीश कहां से लाते हैं? याचिकाकर्ता की अपेक्षा जायज है और हम समझते हैं, और दुर्दशा भी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं।"
पीठ एक सबीना लकड़ावाला द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ली जा रही छुट्टियों को चुनौती दी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह प्रथा वादियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिनके न्याय पाने के अधिकार प्रभावित होते हैं।
पीठ ने कहा कि याचिका पर बीसीआई के विचार प्रासंगिक थे। उच्च न्यायालय हर साल तीन बार छुट्टियों के लिए ब्रेक लेता है - गर्मी की छुट्टी (एक महीना), दिवाली की छुट्टी (दो हफ्ते) और क्रिसमस की छुट्टी (एक हफ्ते)। छुट्टियों के दौरान, अत्यावश्यक न्यायिक कार्य के लिए विशेष अवकाश पीठें उपलब्ध होती हैं।
लकड़ावाला के वकील मैथ्यूज नेदुमपारा ने तर्क दिया कि न्यायाधीशों को साल के अलग-अलग समय पर छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि अदालत साल भर काम करती रहे। हालांकि, पीठ ने कहा कि यह व्यवहार्य नहीं हो सकता है।