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13 April 2022

नवाब मलिक को मिल सकती है राहत? रिहाई की मांग करने वाली एक याचिका पर कोर्ट सुनवाई को तैयार

प्रतीकात्मक तस्वीर

उच्चतम न्यायालय बुधवार को धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की जेल से तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।
      
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेल में बंद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। पीठ, जिसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली भी शामिल थे, ने कहा कि कृपया हमें कागज दिखाएं।

सिब्बल ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 में अस्तित्व में आया और मंत्री पर 2000 से पहले किए गए कथित अपराधों के लिए क़ानून के तहत आरोप लगाया गया है।

मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, मंत्री ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।

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TAGS: Nawab Malik, Money Laundering, Supreme Court, Kapil Sibbal, NCP
OUTLOOK 13 April, 2022
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