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16 January 2024

पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को दी राहत, दिया ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात की एक अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मुकदमे को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के सिंह के अनुरोध पर विचार करने से इनकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

आदेश में कहा गया है, "...उच्च न्यायालय से रोक की अपील या कम से कम अंतरिम राहत की प्रार्थना पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का अनुरोध करें। जब तक उच्च न्यायालय अंतरिम राहत देने या इनकार करने पर निर्णय नहीं लेता, तब तक [ट्रायल कोर्ट में] कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इरादा उनके मुवक्किल को दोषी ठहराने और उन्हें अयोग्य घोषित करने का है। जबकि रोक लगाने की उनकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने कहा कि सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है, जो मामले में शिकायतकर्ता है।

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पीठ ने सिंघवी से कहा कि यदि कोई अयोग्यता आदेश पारित किया जाता है, तो इसकी देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। कोर्ट ने कहा, “हम उच्च न्यायालय को एक महीने के भीतर मामले पर फैसला करने का निर्देश देंगे। अन्यथा जब तक वह (सिंह) हिरासत में है, तब तक मुकदमे की कार्यवाही भी रोकनी होगी। मानहानि के मामले में, आरोप व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।"

सिंघवी ने कहा कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और कुल मिलाकर केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। पीठ ने पूछा, ''आपको आशंका क्यों होनी चाहिए।'' सिंघवी ने कहा, ''यह समग्र प्रणाली के बारे में है। हालाँकि याचिका में मैंने कोलकाता स्थानांतरण का अनुरोध किया है, यह कहीं और भी हो सकता है। मैंने कोलकाता इसलिए कहा क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है जहां मेरी राजनीतिक पार्टी संबद्ध नहीं है।"

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TAGS: Narendra modi education degree, Sanjay Singh, AAP, BJP, Supreme court on Sanjay Singh, Loksabha election 2024
OUTLOOK 16 January, 2024
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