कोचिंग सेंटर घटना: अदालत ने परिसर के उपयोग की अनुमति देने के अनुरोध संबंधी अर्जी खारिज की
दिल्ली की एक अदालत ने ‘राऊज आईएएस स्टडी सर्कल’ की वह अर्जी बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित इसके परिसर के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।
जुलाई में भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी घुसने के चलते सिविल सेवा परीक्षा के तीन अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा, ‘‘अर्जी खारिज की जाती है।’’ न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण डूबने से मौत हो गई थी। इमारत को बाद में सील कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने राहत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परिसर का उपयोग करने की आवश्यकता है।