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11 December 2024

कोयला घोटाला मामला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व कोयला सचिव और अन्य को बरी किया

राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक विशेष सीबीआई अदालत ने ओडिशा में दो कोयला खदानों के आवंटन से संबंधित कथित कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और दो अन्य लोक सेवकों सहित छह आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने गुप्ता के अलावा नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड, उसके तत्कालीन अध्यक्ष पी त्रिविक्रम प्रसाद और तत्कालीन प्रबंध निदेशक वाई हरीश चंद्र प्रसाद, कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और मंत्रालय के कोयला आवंटन अनुभाग के पूर्व निदेशक के सी समारिया को भी बरी कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपियों द्वारा कोई ‘‘गलत बयानी’’ की गई थी।

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न्यायाधीश ने आगे कहा कि धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि किसी को भी ‘प्रेरित’ नहीं किया गया।

अदालत ने कहा,‘‘जब आवेदन पूर्ण पाया गया है, जब आवेदक कंपनी एनपीपीएल को पात्र कंपनी पाया गया है और जब कंपनी द्वारा कोई गलत बयानी नहीं की गई है, तो किसी भी साजिश के अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह माना जाता है कि अभियोजन पक्ष किसी भी साजिश को साबित करने में विफल रहा है।’’

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी, वाई हरीश चंद्र प्रसाद और पी त्रिविक्रम प्रसाद ने 2006-08 में गुप्ता, क्रोफा और समारिया के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और आवेदन और फीडबैक फॉर्म में भूमि और कंपनी की निवल संपत्ति पर झूठा दावा करके भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को धोखा दिया और मंत्रालय को कंपनी के पक्ष में कोयला खदान आवंटित करने के लिए प्रेरित किया।

 

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TAGS: Coal scam case, Coal scam, Coal scam judgement, HC Gupta, Supreme Court
OUTLOOK 11 December, 2024
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