दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’: संजय सिंह की जमानत याचिका पर 28 नवंबर को हो सकती है सुनवाई
दिल्ली की एक अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। मामले पर शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्टूबर को सिंह को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि सिंह ने रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरोप है कि इस नीति से कुछ शराब निर्माताओं, थोक व खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
इससे पहले कल दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आप सांसद सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सिंह की न्यायिक हिरासत चार दिसंबर तक बढ़ा दी। न्यायाधीश ने जांच अधिकारी की इस दलील पर भी गौर किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र शीघ्र ही और निर्धारित समय के भीतर दाखिल किये जाने की संभावना है।
बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने उत्पाद शुल्क मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्हें 4 अक्टूबर, 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।