Advertisement
20 March 2024

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा समन पर पेश नहीं होने का कारण, ईडी से भी मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से रुख पूछा, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें जारी समन को चुनौती दी है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल क्यों समान के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। 

जांच एजेंसी ने दावा किया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है, सुनवाई योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पहलू पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को दो सप्ताह का समय दिया। केजरीवाल ने नवीनतम समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है, ईडी द्वारा जारी नौवें समन में उनसे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है।

Advertisement

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा कि याचिका में कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के दायरे में आता है। अदालत ने आप नेता से यह भी पूछा कि वह समन के बाद पेश क्यों नहीं हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उसे पकड़ने की एजेंसी की "स्पष्ट मंशा" है।

केजरीवाल ने बार-बार इन समन को अवैध बताते हुए उनके जवाब में पेश होने से इनकार कर दिया है। यह मामला 2021-22 के लिए शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद, सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार पर एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप मनी लॉन्ड्रिंग जांच हुई। एजेंसियों ने दावा किया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी।

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले आठ समन में से छह को छोड़ने के लिए ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर दो शिकायतों पर शनिवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Enforcement directorate ED, delhi high court, delhi cm, arvind kejriwal, excise policy case
OUTLOOK 20 March, 2024
Advertisement