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14 January 2024

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप: केंद्र ने गैर-जरूरी निर्माण कार्य और इन वाहनों के संचालन पर लगाया प्रतिबंध

दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच केंद्र सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जो क्षेत्र के लिए वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है, ने प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय प्रदूषण के कारण दिल्ली के एक्यूआई (सुबह 10 और 11 बजे 458 और 457) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। 

गंभीर वायु गुणवत्ता की लंबी अवधि की आशंका को देखते हुए, समिति ने आगे की गिरावट को रोकने के लिए तुरंत जीआरएपी चरण-III अंकुश ('गंभीर' वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रेंज) को लागू करने का निर्णय लिया। प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध और क्षेत्र में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल है।

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राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा से संबंधित निर्माण कार्य, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, अंतर-राज्य बस टर्मिनल, राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, स्वच्छता और जल आपूर्ति को प्रतिबंध से छूट दी गई है। 

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना है जो सर्दियों के मौसम के दौरान क्षेत्र में लागू की जाती है। 

यह कार्यों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है: चरण I - 'खराब' (एक्यूआई 201-300); स्टेज II - 'बहुत खराब' (एक्यूआई 301-400); स्टेज III - 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450); और स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (एक्यूआई>450)।

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TAGS: Government of India, delhi NCR pollution, air quality index, ban, construction work, vehicles ban
OUTLOOK 14 January, 2024
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