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17 April 2020

‘पीएम-केयर्स’ में भुगतान और ‘आरोग्य सेतु’ डाउनलोड करने की शर्त पर छह को जमानत, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला

File Photo

झारखंड हाईकोर्ट ने एक पूर्व सांसद और पांच अन्य लोगों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वे पीएम-केयर्स फंड में 35,000 रुपये जमा कराएंगे और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे।

लाइव लॉ की खबर के अनुसार, अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति पीएम-केयर्स में 35,000 रुपये जमा कराएगा और भुगतान का प्रमाण कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।

जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं से ये भी कहा कि जेल से छूटते ही वे ‘आरोग्य सेतु ऐप’ डाउनलोड करेंगे और कोरोना महामारी के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करेंगे।

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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सोम मरांडी और पांच अन्य को 15 मार्च, 2012 को 'रेल रोको आंदोलन' करने के लिए बुक किया गया था। रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं को एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

क्या है पीएम केयर्स फंड

पीएम केयर्स फंड को हाल ही में कोरोना वायरस महामारी और भविष्य में उत्पन्न होने वाले इसी समान समस्याओं से लड़ने को लेकर उपयोग करने के लिए बनाया गया। निधि को आम लोगों और मशहूर हस्तियों और राजनेताओं से समान रूप से दान मिला है।

क्या है आरोग्य सेतु ऐप
वहीं कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया आरोग्य सेतु ऐप, आस-पास के क्षेत्रों में मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने में मदद करता है।  यह एप्लिकेशन डाउनलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए Covid-19 से संबंधित डेटा और जानकारी भी उपलब्ध कराता है।
अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता हिरासत से रिहा होने के तुरंत बाद 'आरोग्य सेतु ऐप' डाउनलोड करेंगे और केंद्र सरकार के निर्देशों के साथ-साथ कोविद -19 महामारी के संबंध में जारी किए गए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे।" 

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TAGS: Donate Rs 35000, PM-CARES Fund, Download Arogya Setu App, Jharkhand HC's, Unusual Bail Condition
OUTLOOK 17 April, 2020
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