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15 February 2024

चुनावी बांड योजना: सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा वैधता पर फैसला

उच्चतम न्यायालय चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाएगा।प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

बांड योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था। इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।  योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड भारत के किसी भी नागरिक या देश में निगमित या स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है।

संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने पिछले साल 31 अक्टूबर को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर याचिकाओं सहित चार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी।

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मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस योजना ने राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट संस्थाओं को चुनावी बांड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति देने के लिए कंपनी अधिनियम में भी संशोधन पेश किए गए थे। 

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2016 और 2017 के वित्त अधिनियमों के माध्यम से किए गए संशोधन, दोनों को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था और चुनावी बांड योजना के माध्यम से "असीमित राजनीतिक दान के लिए द्वार खोल दिए गए।" हालाँकि, पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने चुनावी बांड योजना को धन विधेयक के रूप में पारित करने से संबंधित कानूनी प्रश्न पर विचार नहीं किया।  इसने इस मुद्दे को सात न्यायाधीशों की पीठ पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया।

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TAGS: Electoral Bond Scheme, SC onElectoral Bond Scheme, Electoral Bond Scheme validity, SC verdict on Electoral Bond Scheme, loksabha election 2024, BJP, Congress
OUTLOOK 15 February, 2024
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