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13 January 2025

1984 के सिख विरोधी दंगे: जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की 28 जनवरी को होगी सुनवाई

file photo

दिल्ली की एक अदालत 28 जनवरी को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दलीलें फिर से शुरू कर सकती है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सोमवार को दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को स्थगित कर दिया। टाइटलर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। यह मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है।

न्यायाधीश ने 12 नवंबर, 2024 को दंगों के दौरान गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ द्वारा मारे गए बादल सिंह की विधवा लखविंदर कौर का बयान दर्ज करना समाप्त कर दिया। अदालत ने पिछले साल 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए थे। एक गवाह ने दावा किया कि टाइटलर 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारे के सामने एक सफेद कार से बाहर आए और समुदाय के खिलाफ भीड़ को उकसाया, जिसके कारण हत्याएं हुईं।

2023 में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर मामले में अग्रिम जमानत दे दी। टाइटलर को अन्य शर्तों के साथ मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने या अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने का निर्देश दिया गया था। एजेंसी ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) के साथ 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए।

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OUTLOOK 13 January, 2025
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