1984 सिख विरोधी दंगे: कोर्ट ने कहा, जगदीश टाइटलर पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत
दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या के सिलसिले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने और अन्य अपराधों के आरोप तय करने का आदेश दिया।
विशेष सीबीआई जज राकेश सियाल ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। टाइटलर के खिलाफ हत्या और दंगा भड़काने के इरादे के अलावा गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, घर में जबरन घुसने, पूजा स्थल को अपवित्र करने, आगजनी और चोरी के आरोप औपचारिक रूप से 13 सितंबर को तय किए जाएंगे। कांग्रेस नेता या तो "दोषी" या "दोषी नहीं" होने का दावा करेंगे।
यह मामला 1984 में पुल बंगश गुरुद्वारे के बाहर तीन सिखों - ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह - की हत्या और धार्मिक स्थल में आगजनी से जुड़ा है। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी।
इससे पहले एक गवाह ने आरोपपत्र में कहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से उतरे और भीड़ को यह कहकर उकसाया कि "सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है," जिसके बाद तीनों लोगों की हत्या कर दी गई।
सीबीआई ने अदालत को बताया, "टाइटलर ने भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ ने गुरुद्वारा पुल बंगश में आग लगा दी और सिख समुदाय के तीन लोगों की हत्या कर दी।" हालांकि, कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ "एक" सबूत है।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल सीबीआई की फोरेंसिक लैब से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा था, "मैंने क्या किया है? अगर मेरे खिलाफ सबूत हैं तो मैं खुद को फांसी लगाने के लिए तैयार हूं...यह 1984 के दंगों के मामले से संबंधित नहीं था, जिसके लिए वे मेरी आवाज (नमूना) चाहते थे।"
1984 में विवादास्पद "ऑपरेशन ब्लू स्टार" के बाद इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद दंगे भड़के थे, जिसके कारण सिख समुदाय पर हिंसक हमले हुए थे। हालांकि सीबीआई ने पिछले तीन मौकों पर टाइटलर को क्लीन चिट दी थी, लेकिन बाद में अदालतों ने संघीय एजेंसी से मामले की आगे जांच करने को कहा।
80 वर्षीय नेता का नाम सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाले नानावटी आयोग की एक रिपोर्ट में भी था। टाइटलर के नाम पर कांग्रेस के विरोधियों ने इस पुरानी पार्टी पर अपने आरोपी नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता जमानत पर बाहर हैं, जो उन्हें एक सत्र अदालत ने 1-1 लाख रुपये के बांड और जमानत पर दी थी।