Advertisement
09 October 2018

योगी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

ANI

विधायकों और सांसदों पर मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए गठित स्पेशल कोर्ट ने यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश पिछले एक साल से कई तारीखों पर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर दिया है। रीता बहुगुणा को 31 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

मामले पर लखनऊ की सर्बोडिनेट कोर्ट ने 14 फरवरी 2011 को संज्ञान लिया था। तब से यह मामला लखनऊ में विचाराधीन है। इसके बाद भी कई सम्मन जारी हुए। पिछले साल 18 अगस्त को दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी हुआ। इस साल 17 सितम्बर को भी जमानती वारंट जारी हुआ लेकिन रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। मामले का शीघ्र निपटारा आरोपियों के कोर्ट में मौजूद हुए बिना संभव नहीं था जिस पर कोर्ट अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।

ये है कोर्ट का आदेश

Advertisement

आदेश के मुताबिक, रीता बहुगुणा जोशी 31 अक्टूबर को स्वंय कोर्ट में उपस्थित रहेंगी। विधि, न्याय और प्रक्रिया का हू-ब-हू पालन करेंगी। साक्ष्य को नष्ट नहीं करेंगी और साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगी। मुकदमे के त्वरित निपटारे में सहयोग करेंगी और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगी। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि इन शर्तोँ का पालन नहीं करने पर विधिसंगत कार्रवाई की जा सकती है।

निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर दर्ज हुआ था मामला

लखनऊ के वजीरगंज थाने में साल 2010 में यह केस तब दर्ज हुआ था जब रीता बहुगुणा जोशी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करती थीं। मामले में कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मीरा सिंह के साथ रीता बहुगुणा जोशी पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बाद शहीद पथ पर सभा की और उसके बाद भीड़ के साथ विधानसभा पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बड़ा बवाल, तोड़फोड़ व आगजनी की गयी थी।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: special, court, issued, non-bailable, warrant, against, UP, Ministerm Rita Bahuguna
OUTLOOK 09 October, 2018
Advertisement