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27 September 2022

'आप' नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, कहा- एलजी के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाएं

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने आप नेताओं से दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने के लिए कहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ कथित अमर्यादित पोस्ट हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। 

कोर्ट ने आप नेताओं को एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट हटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने इससे पहले 22 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi HC passed an interim injunction in favour of LG VK Saxena in a suit of civil defamation. He had urged the court to pass direction to AAP &amp; its leaders to take down alleged defamatory tweets &amp; other posts from social media.<br><br>(File photo) <a href="https://t.co/Fle5f13OiP">pic.twitter.com/Fle5f13OiP</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1574631339826900992?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मानहानि का केस फाइल करने से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आप के नेताओं को नोटिस जारी कर सफाई मांगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इससे इनकार कर दिया था।

बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत कई के विरुद्ध दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एलजी की मानहानि से जुड़े मामले में की गई अपील पर हाई कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश दिया है।

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TAGS: AAP, 'AAP' leaders, Delhi High Court, LG VK Saxena, civil defamation, defamatory tweets, social media.
OUTLOOK 27 September, 2022
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