आप विधायकों को नहीं मिली जमानत, न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में आप विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को जमानत नहीं मिल पाई। गुरूवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए दोनों विधायकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
Delhi's Tees Hazari Court extends judicial custody of AAP MLAs Amanatullah Khan & Prakash Jarwal by 14 days.
— ANI (@ANI) March 8, 2018
बता दें कि कोर्ट ने 23 फरवरी को आप विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था, तब कोर्ट ने मुख्य सचिव से कथित हाथापाई को बेहद संवेदनशील मामला बताया था। मजिस्ट्रेट ने विधायकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ का दिल्ली पुलिस का अनुरोध भी ठुकरा दिया था। आप विधायकों पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मारपीट का आरोप है।
Delhi High Court gives relief to Delhi Chief Secretary Anshu Prakash, asks Delhi Assembly's Question and Reference Committee not to insist on his appearance.
— ANI (@ANI) March 8, 2018
उधर, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिल्ली विधानसभा की समिति की बैठक में शामिल होने से छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि समिति मुख्य सचिव पर बैठक में आने के लिए दबाव नहीं डाले।