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05 November 2018

केजरीवाल मानहानि मामले में हुए बरी, शीला दीक्षित के पूर्व सहायक ने दायर किया था मुकदमा

File Photo

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पूर्व सहायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सूबतों के अभाव का हवाला देते हुए आप नेता को राहत दे दी।

दीक्षित के पूर्व राजनीतिक सचिव रहे पवन खेड़ा ने अक्टूबर 2012 में बिजली टैरिफ में बढ़ोत्तरी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दीक्षित के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर आप प्रमुख पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दीक्षित उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी।

ये था मामला

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केजरीवाल पर मानहानि की यह शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने 2012 में दायर की थी। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पूर्व राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने शिकायत दायर कर कहा था कि एक टीवी शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अक्तूबर 2012 में बिजली की बढ़ी दरों पर बोलते हुये ऐसी बातें कही जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री की बदनामी हुई थी।

TAGS: AAP, welcomed, acquittal, CM, Arvind Kejriwal, criminal, defamation, case
OUTLOOK 05 November, 2018
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