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28 December 2016

हवाईअड्डा सुरक्षा के मद्देनजर नये साल में नया आई कार्ड

   असैन्य हवाई अड्डों के लिए अनिवार्य बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) एक जनवरी से इसे लागू करेगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने उसके अनुरोध पर इस बाबत आदेश पहले ही जारी किया था।

सीआईएसएफ के महानिदेशक ओपी सिंह ने नई दिल्ली में एजेंजी को बताया कि एक जनवरी से हवाई अड्डों पर काम करने वाले व्यक्तियों / कर्मचारियों के सभी एईपी आधार नंबर के आधार पर ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। संबंधित समिति ने आधार नंबर आधारित पास ही इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य कर दिया है। फिलवक्त पुराने पासों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

   सिंह ने कहा कि बल ने बीसीएएस को इस संबंध में एक गुजारिश की थी, क्योंकि ऐसा देखने में आया था कि लोग संवेदनशील प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने के लिए जाली एईपी या एईपी में छेड़छाड़ करके इस्तेमाल कर रहे थे। यह एजेंसी हवाई अड्डे के सुरक्षा नियम बनाती है। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर काम करने वाला एक कर्मचारी किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया गया और उसके एईपी को निलंबित कर दिया गया या कालीसूची में डाल दिया गया। इसके बावजूद वह व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी में नामांकित होकर, एक नए एईपी के माध्यम से हवाई अड्डे में प्रवेश करने लगा।

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   उन्होंने कहा कि संबधित प्रणाली में हवाई अड्डों पर विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी तरह से पहचान सत्यापन नहीं हो पा रही थी। अब आधार नंबर से एईपी हासिल करने के दौरान कोई फर्जीबाड़ा नहीं हो पाएगा।

एजेंसी

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TAGS: सुरक्ष, हवाई अड्डा, एईपी, आधार कार्ड, प्रवेश, अपराध, एक जनवरी
OUTLOOK 28 December, 2016
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