दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, अब हेलमेट नहीं लगाने वाले अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई करे पुलिस
बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने और मास्क नहीं पहनकर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्त की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून का पालन करके उदाहरण पेश करना चाहिए और वे किसी भी अन्य नागरिक की तरह कोविड-19 से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘डीडीएमए का निर्देश अन्य नागरिकों समेत पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होता है। हमारा मानना है कि उन्हें उदाहरण पेश करना चाहिए।’’
पीठ ने दिल्ली पुलिस को उन अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो बिना मास्क और हेलमेट के वाहन चलाकर मोटर वाहन कानून का उल्लंघन करते हैं। पीठ ने कहा कि छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए।
अदालत एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ खुद ड्यूटी पर रहने के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और गृह मंत्रालय व डीडीएमए द्वारा पारित कई आदेशों के बाद भी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।