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22 March 2024

इलाहाबाद HC ने यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम को किया 'असंवैधानिक' घोषित, छात्रों के लिए दिया ये निर्देश

file photo

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 को "असंवैधानिक" घोषित करते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को औपचारिक स्कूल प्रणाली में मदरसा छात्रों को समायोजित करने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं और 16,500 से अधिक मदरसा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

अदालत का यह फैसला यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 की वैधता और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आया।

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इससे पहले मार्च में, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने राज्य में 13,000 अवैध मदरसों की पहचान की थी और सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई थी।

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OUTLOOK 22 March, 2024
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