इलाहाबाद HC ने हापुड लाठीचार्ज मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट पर जताया असंतोष, प्रशासन से अगली सुनवाई से पहले मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने हापुड में अधिवक्ताओं पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के संबंध में राज्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट पर सोमवार को असंतोष व्यक्त किया। सोमवार को मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को 12 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई से पहले एक और रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत वकीलों के बयान दर्ज करने होंगे।
वकीलों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने अदालत के समक्ष कहा कि जांच निष्पक्षता से नहीं की जा रही है और वकीलों के बयान दर्ज नहीं किये जा रहे हैं। तिवारी ने कहा कि वकील प्रियंका त्यागी की शिकायत दर्ज कर ली गई है लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. कोर्ट ने कहा कि सभी बातों पर विचार किया जाएगा और कोई अन्याय नहीं होगा। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर तक तय करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों को उस समय तक मामले पर एक और रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।
पुलिस ने 29 अगस्त को हापुड कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज किया था जब वकील करीब एक सप्ताह पहले एक महिला वकील और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध कर रहे थे। यह मामला महिला वकील और पुलिस के बीच टकराव के बाद दर्ज किया गया था जब वह अपनी कार में गाजियाबाद जा रही थी। बाद में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राज्य भर के वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे।