इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को किया खारिज, मामले की सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 मामलों में सुनवाई जारी रह सकती है, मस्जिद समिति द्वारा मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमों की स्थिरता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर 6 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अब मुद्दों को तय करने की तारीख 12 अगस्त तय की है।
कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को "हटाने" की मांग करते हुए कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसमें वादियों का दावा है कि औरंगजेब युग की मस्जिद मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई थी।
मस्जिद प्रबंधन समिति ने अपनी याचिका में इन मुकदमों को चुनौती दी थी। मस्जिद प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि ये मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत प्रतिबंधित हैं, जो देश की आजादी के दिनों में किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने पर रोक लगाता है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार, मुकदमे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि संबंधित मस्जिद का निर्माण 1669-70 में हुआ था।