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17 August 2024

समान नागरिक संहिता लाने का कोई भी प्रयास 'अस्वीकार्य', इस पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी 'आपत्तिजनक': AIMPLB

file photo

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" की वकालत करने के कुछ दिनों बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को विधि आयोग के 2018 के इस कथन को रेखांकित किया कि समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है और कहा कि इसे लाने का कोई भी प्रयास "अस्वीकार्य" होगा।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कहा कि वह प्रधानमंत्री द्वारा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के आह्वान और धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को सांप्रदायिक कानून बताने को "अत्यधिक आपत्तिजनक" मानता है। AIMPLB ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मुसलमानों को "अस्वीकार्य" है क्योंकि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे।

AIMPLB के प्रवक्ता एस क्यू आर इलियास ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लाने के प्रधानमंत्री के बयान पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने इसे "एक सोची-समझी साजिश बताया जिसके गंभीर परिणाम होंगे"। बयान में कहा गया है, बोर्ड इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण समझता है कि भारत के मुसलमानों ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि उनके पारिवारिक कानून शरिया कानून पर आधारित हैं, जिससे कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर विचलित नहीं हो सकता है।

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देश की विधायिका ने स्वयं शरिया आवेदन अधिनियम, 1937 को मंजूरी दी है, और भारत के संविधान ने अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने को मौलिक अधिकार घोषित किया है, इलियास ने कहा। अन्य समुदायों के पारिवारिक कानून भी उनकी अपनी धार्मिक और प्राचीन परंपराओं पर आधारित हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करना मूल रूप से धर्म का खंडन और पश्चिम की नकल है। उन्होंने कहा कि देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

इलियास ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित समान नागरिक संहिता एक मात्र निर्देश है और सभी निर्देश न तो अनिवार्य हैं और न ही अदालतों में लागू करने योग्य हैं। इलियास ने कहा कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि संविधान में एक संघीय राजनीतिक संरचना और एक बहुलवादी समाज की परिकल्पना की गई है, जहाँ धार्मिक संप्रदायों और सांस्कृतिक इकाइयों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इलियास ने प्रधानमंत्री द्वारा संवैधानिक शब्द समान नागरिक संहिता के बजाय धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के उपयोग की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह "भ्रामक" है। समान का मतलब है कि यह पूरे देश और सभी धार्मिक और गैर-धार्मिक लोगों पर लागू होगा।

उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी वर्ग या जाति या यहाँ तक कि आदिवासियों को बाहर करने की कोई जगह नहीं होगी। इलियास ने प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वे केवल शरिया कानून को "लक्ष्यित" कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "धर्मों पर आधारित पारिवारिक कानूनों को सांप्रदायिक कहकर, प्रधानमंत्री ने न केवल पश्चिम की नकल की है, बल्कि देश के बहुसंख्यक लोगों का भी अपमान किया है जो धर्म का पालन करते हैं। यह धार्मिक समूहों के लिए अच्छा नहीं है।"

इलियास ने कहा कि बोर्ड यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि जो लोग किसी भी धार्मिक प्रतिबंध से मुक्त होकर अपना पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए पहले से ही विशेष विवाह अधिनियम 1954 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 मौजूद है। उन्होंने कहा कि शरीयत आवेदन अधिनियम और हिंदू कानूनों को बदलकर धर्मनिरपेक्ष संहिता लाने का कोई भी प्रयास "निंदनीय और अस्वीकार्य" होगा। इलियास ने जोर देकर कहा कि सरकार को भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी को बरकरार रखना चाहिए, जिन्होंने 2018 में स्पष्ट रूप से कहा था कि समान नागरिक संहिता "न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय"।

इलियास ने नागरिकों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उपलब्धियों और एक स्वतंत्र, समृद्ध, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण भारत के सपने को याद रखने और समाज में पैदा की जा रही धार्मिक घृणा और दुश्मनी से ध्रुवीकृत न होने का आह्वान किया। बोर्ड ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश के शांतिप्रिय और न्यायप्रिय नागरिक इस विध्वंसक और अराजक कृत्य को पूरी एकजुटता के साथ खारिज करेंगे। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा था कि देश के लिए "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" समय की मांग है।

उन्होंने मौजूदा कानूनों को "सांप्रदायिक नागरिक संहिता" बताया और उन्हें भेदभावपूर्ण बताया। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा, "देश का एक बड़ा वर्ग मानता है, जो सच भी है, कि नागरिक संहिता वास्तव में एक तरह से सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। यह (लोगों के बीच) भेदभाव करती है।" प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने वाले और असमानता का कारण बनने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि यह समय की मांग है कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो। हम 75 साल सांप्रदायिक नागरिक संहिता के साथ जी चुके हैं। अब हमें धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ना होगा। तभी धर्म आधारित भेदभाव खत्म होगा।"

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OUTLOOK 17 August, 2024
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