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19 March 2018

INX मीडिया मामले में कार्ति के CA की जमानत याचिका पर बहस टली

File Photo

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने कार्ति चिदंबरम के सीए एस.भास्कर रमन की अग्रिम जमानत की याचिका पर आज बहस 26 मार्च के लिए टाल दी है। इससे पहले, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का अनुरोध किया था। भास्कर रमन को आशंका है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

विशेष न्यायाधीश सुनील राणाने अब भास्कर रमन की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए 26 को सूचीबद्ध की है। इससे पहले, विशेष अदालत ने 13 मार्च को प्रवर्तन निदेशाल के धनशोधन मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ सिर्फ यही आरोप है कि उन्होंने यह अपराध करने में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र की मदद की।

गौरतलब है कि भास्कर रमन के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका 12 मार्च को अदालत में दायर की थी और आशंका जताई थी कि निदेशालय के बाद अब सीबीआई पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर सकती है। निदेशालय ने भास्कररमन को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद26 फरवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया था।

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आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए वर्ष 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने के मामले में कार्ति का नाम आया था।उस समय कार्ति के पिताऔर कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

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TAGS: Arguments deferred, on anticipatory bail, plea of Karti's CA
OUTLOOK 19 March, 2018
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