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28 July 2018

आरा जहरीली शराबकांड में 14 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

File Photo

बिहार के आरा में महादलित टोले में छह साल पहले जहरीली शराब पीने से 21 से ज्यादा लोगों की मौत गई थी। शनिवार को अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिए गए 14 अभियुक्तों को उम्रकैद और एक को दो साल की सजा दी है तथा सभी अभियुक्तों पर 25 -25  हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामले में 51 लोगों की गवाही, मृतकों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घटना के बाद जब्त शराब के नमूनों की जांच के आधार पर सभी दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।

सात दिसंबर 2012 को जहरीली शराब पीने से चार दिनों के भीतर 21 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था और सदन से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी थी। इस मामले में नवादा थाने में दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। आठ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और कई अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटनास्थल के करीब छोटी रेलवे लाइन के पास 12 बोरी में बंद नकली शराब बरामद की थी जिसे  जांच के लिए पटना के विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज गया था।

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TAGS: Arrah, Civil Court, awards, life imprisonment, 14 accused, consuming, spurious liquor
OUTLOOK 28 July, 2018
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