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19 November 2025

असम सरकार 25 नवंबर को विधानसभा में पेश करेगी "बहुविवाह विरोधी विधेयक"

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 25 नवंबर को असम विधानसभा में "बहुविवाह विरोधी विधेयक" लाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह में शामिल पाया जाता है तो उसे 7 साल की जेल की सजा होगी।

मुख्यमंत्री सरमा ने स्वाहिद स्मारक क्षेत्र का दौरा करते हुए संवाददाताओं से कहा, "25 नवंबर को हम असम विधानसभा में बहुविवाह विरोधी विधेयक लाएंगे। अगर कोई एक से अधिक विवाह करता है, तो उसे 7 साल की जेल की सजा होगी।"'लव जिहाद' पर विधेयक के बारे में पूछे जाने पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पर भी विधेयक लाने की प्रक्रिया चल रही है।"

इससे पहले 9 नवंबर को असम मंत्रिमंडल ने "असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025" को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य छठी अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में बहुविवाह और बहुपत्नी विवाह की प्रथाओं को प्रतिबंधित और समाप्त करना है।साल

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मुख्यमंत्री सरमा ने घोषणा की कि विधेयक को पारित करने के लिए 25 नवंबर को असम विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा "बहुविवाह उस व्यक्ति के संबंध में निषिद्ध है जो विवाह नहीं करेगा यदि उसका जीवित जीवनसाथी है या वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दूसरे जीवनसाथी से कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है या ऐसे विवाह का पक्षकार है जो अभी तक तलाक के आदेश द्वारा भंग या रद्द नहीं हुआ है। असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025, पीड़ित महिलाओं को मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करता है क्योंकि उन्हें बहुविवाह के कारण अत्यधिक दर्द और कठिनाई सहनी पड़ती है। समाज को ऐसी प्रथाओं के अभिशाप से बचाने के लिए, इस विधेयक को समाज को सुव्यवस्थित करने के घोषित उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि विधेयक के तहत दूसरी या इससे अधिक बार विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान होगा।

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TAGS: Assam govt, "Anti-Polygamy Bill", ।legislative assembly,
OUTLOOK 19 November, 2025
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