आजम खान ने 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए मांगा अतिरिक्त समय, जाने क्या है मामला
जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। एक वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री खान सीतापुर की जेल में बंद हैं, क्योंकि उन पर कई मामलों में जांच और अदालती कार्यवाही चल रही है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा, "अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की एमपी-एमएलए अदालत में हो रही है।"
"गवाहों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं और बचाव पक्ष की ओर से गवाह को वापस बुलाने की याचिका को अदालत ने 9 सितंबर को खारिज कर दिया था। अदालत ने इस अनुरोध को विलंब की रणनीति मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप बचाव पक्ष पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।"
उन्होंने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने जुर्माने की राशि का तुरंत प्रबंध करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार, अदालत ने मामले के लिए 18 सितंबर की नई तारीख तय की है।
विस्तार अनुरोध के बारे में पूछे जाने पर तिवारी ने कहा, "बचाव पक्ष ने दो सप्ताह का विस्तार मांगा था। हालांकि, यह देखते हुए कि मामला अपने अंतिम चरण में है और सभी गवाही पूरी हो चुकी हैं, अदालत ने अगली तारीख 18 सितंबर तय की है।"