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04 September 2019

अयोध्या मामले में याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी पर हमला, वकील ने पूछा- कैसी सुरक्षा दी गई

File Photo

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अयोध्या भूमि विवाद मामले में 19वें दिन सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट को बताया कि इस मामले के याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल पर एक शूटर ने हमला किया। अंसारी को पुलिस ने हमलावर से बचाया। धवन ने कहा कि हम सुरक्षा बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे, जो सुरक्षा मिली है उसमें हमला कैसे हुए, किस तरह की सुरक्षा है यह?

धवन ने कहा, ‘मैं नहीं जानता कि इस हमले की जांच कराए जाने की जरूरत है, या नहीं लेकिन इस घटना पर कोर्ट की सामान्य टिप्पणी भी मायने रखती है। हम देखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है और जो कुछ जरूरी होगा हम करेंगे।’ इकबाल पर मंगलवार को हमला किया गया था।

धवन को भी दी गई थी धमकी, कोर्ट ने नोटिस भेजा

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मंगलवार को 18वीं सुनवाई में कोर्ट ने धवन को धमकी देने वाले तमिलनाडु और राजस्थान के दो लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। धवन ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी करने पर तमिलनाडु के प्रोफेसर एन षण्मुगम की ओर से उन्हें 14 अगस्त को धमकी भरा पत्र मिला था। जबकि राजस्थान के संजय कलाल बजरंगी ने उन्हें वॉट्सऐप पर मैसेज भेजा था।

मुस्लिम पक्ष ने कहा- निर्मोही अखाड़े ने गलत तरीके से कब्जा किया

18वें दिन की सुनवाई में धवन ने कहा था कि आजादी और संविधान की स्थापना के बाद किसी भी धार्मिक स्थान का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। महज स्वयंभू होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि अमुक स्थान किसी का है। सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में तथ्यों के आधार पर फैसला दिया जाए। 1934 में निर्मोही अखाड़ा ने गलत तरीके से विवादित जमीन पर कब्जा किया था। तब वक्फ निरीक्षक कि ओर से इस पर रिपोर्ट भी दी गई थी।

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TAGS: Babri Masjid, Iqbal Ansari, rajiv dhawan
OUTLOOK 04 September, 2019
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