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20 January 2023

बैंक लोन फ्रॉड केस: वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें सीबीआई ने 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत की ओर से दायर रिट याचिका पर 13 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने सीबीआई की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी।

वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के वकील ने शुक्रवार (13 जनवरी) को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष तर्क दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति की गिरफ्तारी अनुचित है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं।

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वहीं, दूसरी ओर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया था कि धूत जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की ओर से धूत को 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। धूत ने अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है और अंतरिम जमानत भी मांगी थी।

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TAGS: The Bombay High Court, interim bail, Videocon Group founder, Venugopal Dhoot, Central Bureau of Investigation, ICICI Bank-Videocon loan fraud case
OUTLOOK 20 January, 2023
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