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18 July 2018

तीन तलाक मामले पर निदा खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पति के खिलाफ चलेगा केस

file photo

हलाला, तीन तलाक और बहुविवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली आला हजरत खानदान की बहू निदा खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद कोर्ट ने तीन तलाक मामले पर बड़ा फैसला लेते हुए, निदा खान दलील को स्वीकार की और तीन तलाक को खारिज कर दिया।

बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निदा के पति पर घरेलू हिंसा का मुकदमा चलाने के आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद निदा खान को बड़ी कामयाबी मिली है।

जानें क्या था मामला-

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निदा की शादी साल 16 जुलाई 2015 को आला हजरत खानदान के उस्मान रजा खां उर्फ अंजुम मियां के बेटे शीरान रजा खां से हुई थी। कुछ महीने बाद ही निदा के शौहर ने उन्हें तीन तलाक दे दिया, जिसके बाद निदा ने कोर्ट का सहारा लिया।

निदा तलाकशुदा महिलाओं के लिए लगातार आंदोलन कर रही हैं। निदा के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें 3 बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर घर से मारपीट कर निकाल दिया गया।

निदा खान को आला हजरत दरगाह ने जारी किया फतवा

इससे पहले 16 जुलाई को बरेली के प्रतिष्ठित आला हजरत दरगाह ने एक फतवा जारी कर निदा खान को इस्‍लाम से बाहर करने का ऐलान किया था। निदा ने अपने शौहर शीरान के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया था। शीरान ने इस केस को खारिज करने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी। शीरान कहा कि वो निदा को तलाक देकर उन्‍हें मेहर और इद्दत के दौरान उनके खर्च के लिए जरूरी रकम दे चुके हैं।

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TAGS: Bareilly Court, rejected, petition, triple talaq victim, Nida Khan, husband Sheeran
OUTLOOK 18 July, 2018
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