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06 November 2018

भीमा कोरेगांव हिंसा: कोर्ट ने सुधा, फरेरा और गॉनजैल्विस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

File Photo

पुणे सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी अरुण फेरेरा, वर्नोन गॉनजैल्विस और सुधा भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और तीनों को नजरबंद रखा गया था।

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने पांच कार्यकर्ताओं वरवर राव, अरुण फेरेरा, वर्नोन गॉनसैल्विस, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया था। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने पांचों को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ये कार्यकर्ता नजरबंद थे। हालांकि गौतम नवलखा को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था।

इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा और प्रफेसर आनंद तेलतुंबड़े दोनों की गिरफ्तारी पर 26 अक्टूबर तक फैसला न लेने की बात कही थी।

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गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में पुणे के पास भीमा-कोरेगांव में जातीय हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 1 की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में हिंसा फैल गई थी।

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TAGS: Bhima Koregaon violence case, Sudha, Ferreira and Gonsalves, sent to, judicial custody, for 14 days
OUTLOOK 06 November, 2018
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