बिलकिस बानो केस: 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दी गई थी याचिका
बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की रिहाई मामले में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में दाखिल की गई पीआईएल के जवाब में गुजरात सरकार ने सोमवार को अपना हलफनामा दायर किया था। मंगलवार (18 अक्टूबर) को इस सुनवाई में याचिकाकर्ता ने और समय की मांग की है। इस मामले से जुड़ी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 2002 के बिल्कीस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को माफी देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की एक पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार द्वारा मामले पर दाखिल किया गया जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए। याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। पीठ ने कहा, ‘‘गुजरात सरकार ने जवाब दाखिल किया है। इस हलफनामे को सभी वकीलों को दिया जाए।’’
गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था, ''बिल्कीस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गयी थी। उसने कहा था कि इस क्षमादान को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता कुछ नहीं बल्कि 'दूसरों के काम में अड़ंगा डालने वाले' हैं और इनका इससे कुछ लेना-देना नहीं है।’’
गौरतलब है कि गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के दौरान 21 वर्षीय बिल्कीस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गयी थी।