Advertisement
06 April 2018

काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जमानत पर बहस पूरी, फैसला कल

काले हिरण का शिकार करने मामले में जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने फिल्म अभिनेता सलमान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करने के बाद फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई और सलमान खान के अधिवक्ता हस्ती मल सारस्वत ने यह जानकारी दी। फैसला आने तक सलमान को जेल में ही रहना पड़ेगा।

इससे पहले सजा के ऐलान के बाद सलमान ने गुरुवार की रात जोधपुर सेंट्रल जेल में गुजारी। मामले में कोर्ट ने सलमान को पांच साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

फैसला सात अप्रैल तक टला

Advertisement

अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। अदालत ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के बाद सुनवाई शनिवार यानी 7 अप्रैल तक के लिए टाल दी। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अधीनस्थ अदालत के निर्णय को उचित ठहराया और सजा में परिवर्तन किए बिना यथावत रखने की दलील दी।

सलमान की जमानत पर तो इसलिए कल तक के लिए टला फैसला

वहीं, सलमान के वकील सारस्वत ने बचाव पक्ष की दलील रखते हुए कहा कि सलमान खान के खिलाफ चश्मदीद साक्ष्य नहीं है, लिहाजा अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द किया जाए। न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल का दिन तय किया।

कल ही पेश कर दी थी जमानत याचिका 

सरकारी वकील के अनुसार, अदालत ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड मंगवाया, जिसका बचाव पक्ष के वकील ने विरोध किया। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष के वकील हस्ती मल सारस्वत ने कांकाणी गांव में हिरण शिकार के जुर्म में अधीनस्थ अदालत की ओर से फिल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा कल सुनाने के बाद ही जमानत याचिका कल ही पेश कर दी थी।

सजा मिलने खुशी जता रहे थे विश्नोई समाज

अदालत परिसर में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान गहमागहमी का माहौल था। इस दौरान सलमान खान की दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा समेत परिवार के अन्य सदस्य, प्रशंसक मौजूद थे। वहीं, सलमान खान को सजा मिलने पर विश्नोई समाज के लोग खुशी जता रहे थे।

20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

गौरतलब है कि सीजेएम अदालत के न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने कल दो दशक पुराने मामले में सलमान खान को वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के तहत पांच साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी थी जबकि पांच अन्य सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को सजा सुनाने के बाद कल ही जोधपुर के केंद्रीय कारागार भेज दिया था।

कुछ लोगों द्वारा मिल रही है धमकी- सलमान के वकील  

जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान सलमान के वकील महेश बोरा ने कहा कि सलमान को आज जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है। वकील महेश बोरा ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। यह धमकी एसएमएस और इंटरनेट कॉल से दी जा रही है।


शुक्रवार सुबह सलमान से मिले वकील आनंद देसाई और बॉडीगार्ड शेरा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपने वकील आनंद देसाई और बॉडीगार्ड शेरा से सुबह साढ़े सात बजे सलमान खान की जेल में मुलाकात हुई है। वकीलों ने गुरुवार को ही CJM कोर्ट का फैसला आने के बाद सलमान को बेल दिलाने की पूरी कोशिश की थी। गुरुवार को ही सेशन कोर्ट में सलमान की जमानत के लिए याचिका दायर कर दी गई थी। लेकिन सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई का फैसला लिया।

कोर्ट के फैसले का करते हैं आदर- सलमान का वकील 

आनंद देसाई ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सलमान को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे।

सलमान ने नहीं की कोई खास मांग- डीआइजी

जोधपुर सेंट्रल जेल के डीआइजी विक्रम सिंह ने कहा कि सलमान खान की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने किसी तरह की खास मांग नहीं की है। इसके साथ ही उन्हें खास सुविधा नहीं दी जाएगी। डीआइजी ने कहा कि शुक्रवार को उन्हें जेल का यूनीफॉर्म दिया जाएगा। सलमान खान का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उनमें किसी तरह की दिक्कत नहीं पाई गई है।  

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Jodhpur Sessions Court, to hear bail application matter, of Salman Khan, in Black Buck Poaching Case
OUTLOOK 06 April, 2018
Advertisement