Advertisement
19 October 2018

भीमा कोरेगांव मामले में आनंद तेलतु्म्बड़े की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

ANI

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर तक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बडे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने आनंद तेलतुम्बड़े पर माओवादियों से संबंध होने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

आनंद तेलतुंबड़े प्रसिद्ध दलित विचारक हैं। वो डॉक्टर बी आर आंबेडकर के लेखन और दर्शन के आधिकारिक विद्वान माने जाते हैं। आनंद तेलतुम्बड़े के भाई मिलिंद तेलतुम्बड़े प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के वरिष्ठ सदस्य हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं को किया था गिरफ्तार

Advertisement

पुणे पुलिस ने इस साल एक जनवरी को पुणे के भीमा कोरेगांव युद्ध की वर्षगांठ के बाद हुई हिंसा में कई बुद्धिजीवियों को हिरासत में लिया। पुणे पुलिस ने देश के विभिन्न शहरों में एक साथ छापा मारकर सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा और वरनन गोंसाल्विस को गिरफ्तार कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट सभी आरोपियों को मामले पर अंतिम फैसले तक उनके घरों में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट गौतम नवलखा की नजरबंदी खत्म करने का आदेश दिया था। इन बुद्धिजीवियों को सोशल मीडिया पर शहरी नक्सल कहकर काफी ट्रॉल किया गया। वहीं बहुत सारे यूजर्स ने इस टैग का खिलाफ मी टू अर्नबन नक्सल हैशटैग से विरोध जताया था।

ये है भीमा कोरेगांव मामला

महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले साल 31 दिसंबर को हुए एलगार परिषद सम्मेलन के बाद दर्ज की गई एक प्राथमिकी के सिलसिले में 28 अगस्त को इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इस सम्मेलन के बाद राज्य के कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़की थी। पुणे पुलिस ने दावा किया कि माओवादियों ने पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मघाती हमलावर से हत्या करवाने की योजना पर भी विचार किया था।

पुलिस ने इस मामले में तेलुगू कवि वरवरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा और वरनन गोंजाल्विस, मजदूर संघ कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को आोरपी बनाया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा पीएम मोदी की हत्या की साजिश के दावे को पूरी तरह बेबुनियाद बताया।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Bombay, High Court, directs, state, not, arrest, civil, rights, activist, Anand Teltumbde, till
OUTLOOK 19 October, 2018
Advertisement