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29 March 2024

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड: सीबीआई कोर्ट ने 7 को ठहराया दोषी; मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद पर भी आरोप

file photo

2005 में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के उन्नीस साल बाद, लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया। 2016 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच अपने हाथ में ले ली। दोषी व्यक्तियों में फरहान अहमद, अब्दुल कवि, रंजीत पाल, इसरार अहमद, जावेद, गुलहसन और आबिद शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी फरहान अहमद को भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है।

इसके अलावा, मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल था। हालाँकि, अहमद, उसके भाई और मुख्य आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ और गुलबुल उर्फ रफीक की मौत के बाद, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

2005 में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता राजू पाल को गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण गोली मार दी गई थी, जिसे उन्होंने 2004 में प्रयागराज पश्चिम सीट पर उपचुनाव में हराया था। 2002 में राजू पाल अतीक अहमद से चुनाव हार गये थे लेकिन, जब लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद अहमद ने इसे खाली कर दिया, तो राजू पाल ने उपचुनाव में अशरफ को हरा दिया।

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पिछले साल 15 अप्रैल को जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली लगने से मौत हो गई थी, क्योंकि हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी थीं। यह घटना प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज के पास उस समय हुई जब पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी।

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OUTLOOK 29 March, 2024
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