बच्चों के खिलाफ यौन अपराध पर मौत की सजा, कैबिनेट ने POCSO एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कई अन्य फैसले लिए गए।
कैबिनेट के अन्य फैसले
केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी। इसके अंर्तगत देश भर में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसे बनाने में 80,250 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के समय में शुरू हुई थी और उसके तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी गई है।
‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण’
केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इसके अलावा कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों विधेयक, 2019 पर संहिता को मंजूरी दी।
‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन पर प्रतिबंध
कैबिनेट ने भारत ने खालिस्तान समर्थिक ‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले कई बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा इस संगठन के सहारे पंजाब में माहौल बिगाड़ने की खबरें सामने आ चुकी हैं। सिख फॉर जस्टिस संगठन पर आरोप था कि ये खालिस्तान जनमत संग्रह में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को मुफ्त हवाई टिकट दे रहा था।