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21 April 2018

बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को मिलेगी मौत, कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी

File Photo

बच्चियों से रेप के मामलों में कैबिनेट ने शनिवार को उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के मामले पर दोषी को फांसी दिए जाने का नियम लागू हो जाएगा। पीएम आवास पर करीब ढाई घंटे चली कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। साथ ही रेप के मामलों में जांच और सुनवाई में तेजी के लिए भी सुधार किए जाएंगे। अभी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत कम से कम सात साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।

नए प्रावधानों के तहत यह होगी सजा

कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि रेप के मामलों में तेज जांच और सुनवाई के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है। अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद तथा अधिकतम फांसी की सजा दी जा सकती है। महिला से दुष्कर्म पर सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी। इस सजा को उम्र कैद में भी तब्दील किया जा सकता है।

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उन्नाव और कठुआ में पिछले दिनों हुई रेप की घटनाओं को बाद ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में सरकार ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन का अध्यादेश लाने का फैसला ‌किया है।

इससे पहले शुक्रवार को इस बाबत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी रिपोर्ट सौंपी थी तथा कोर्ट को बताया था कि 0-12 साल के बच्चों से रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया जा रहा है ताकि दोषियों को अधिकतम दंड के तौर पर मौत की सजा दी जा सके।

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TAGS: Cabinet, approves, ordinance, death penality, 12 yearss, children
OUTLOOK 21 April, 2018
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