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28 September 2019

अब पैन और आधार कार्ड 31 दिसंबर तक करा सकेंगे लिंक, सरकार ने बढ़ाई तारीख

File Photo

वित्त मंत्रालय ने रविवार को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक इसे लिंक कराया जा सकता है। विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। विभाग के नए आदेश के तहत, अब 31 दिसंबर तक पैन और आधार कार्ड लिंक करा सकेंगे। इस तारीख तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे यानी इसकी मदद से वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे।

जरूरी है लिंक करना

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केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें जोड़ना अनिवार्य है।

घर बैठें कर सकते हैं ये काम

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉग इन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें।

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TAGS: CBDT, extends, date, linking, PAN, Aadhaar, 31st December, 2019
OUTLOOK 28 September, 2019
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