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19 February 2020

कोर्ट ने लगाई सीबीआई को फटकार, पूछा- क्यों नहीं कराया अस्थाना का लाई डिटेक्टर टेस्ट

File Photo

सीबीआई बनाम सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सीबीआई को फटकार लगाई है। अदालत ने सीबीआई से पूछा कि जांच के दौरान सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना  का साइकोलॉजिकल और लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं कराया गया। इस मामले में हाल में अस्थाना को क्लीन चिट दी गई थी। साथ ही सीबीआई के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने शुरुआत में जांच करने वाले अधिकारी अजय कुमार बस्सी को 28 फरवरी को अदालत में पेश होने और केस डायरी लाने को कहा है।

मामले में सीबीआई की जांच पर अदालत ने पिछले सप्ताह नाराजगी जाहिर की थी और पूछा था कि जिन आरोपियों की इसमें बड़ी भूमिका है वे खुले क्यों घूम रहे हैं जबकि जांच एजेंसी अपने खुद के डीएसपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जज ने कहा था कि आपने अपने ही डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर उनका करियर क्यों खराब किया, जबकि प्रमुख खिलाड़ी को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

शिकायत पर किया था मामला दर्ज

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सीबीआई ने अस्थाना और डीएसपी देवेन्द्र कुमार को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। दोनों को मामले में आरोपी बनाने के पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण इनके नाम आरोप पत्र के कॉलम 12 में लिखे गए थे। सीबीआई ने हैदराबाद के कारोबारी सतीश सना की शिकायत के आधार पर अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ 2017 के मामले में सना पर भी जांच चल रही है।

ये है सीबीआई बनाम सीबीआई मामला

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सरकार ने 23 अक्तूबर 2018 की मध्यरात्रि को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। सरकार ने इसके साथ ही सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को भी छुट्टी पर भेजा गया था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। इसके अगले दिन ही वर्मा इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गए। कोर्ट ने इस मामले में सीवीसी से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच भी करवाई थी लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया। कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ यह देखेंगे कि सरकार को वर्मा पर कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं।

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OUTLOOK 19 February, 2020
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