मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने मे मामले में उतर प्रदेश के सहारनपुर से काग्रेस के सासंद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष एमपी-एमएलए अदालत में आरोप तय कर दिये गये हैं।
मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी 2014 में की गई थी और तब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी गुलाब सिंह ने बताया कि 27 मार्च 2014 को देवबंद कोतवाली क्षेत्र के लबकरी गांव में एक जनसभा हुई थी, जिसमें इमरान मसूद ने तत्कालीन बीजेपी नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ा था।
इस अभद्र टिप्पणी के बाद इमरान मसूद के खिलाफ मुकद्दमा कायम किया गया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत ने 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए और उसके बाद सांसद इमरान मसूद के खिलाफ अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है।
बता दें कि 10 साल पहले इमरान मसूद ने देवबंद के एक गांव में में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, ‘नरेंद्र मोदी यहां आए, तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी। गुजरात में 4 प्रतिशत मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 प्रतिशत हैं।’ उन्होंने ये बयान 2014 लोकसभा चुनाव में दिया था।