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12 June 2019

अमेरिका में नया प्रयोग, बच्चों से यौन शोषण के दोषियों को बनाएंगे नपुंसक

File Photo

बच्चों के साथ बढ़ती यौन शोषण की घटनाओं पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को देखते हुए अमेरिका में एक नया प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग में अमेरिका दोषियों को नपुंसक बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करेगा। इस केमिकल का इस्तेमाल वह इंजेक्शन या दवाई के तौर पर कर सकता है। 

दरअसल, बच्चों के साथ बढ़ती यौन शोषण की घटनाओं को लेकर अमेरिका के अलाबामा राज्य में नया कानून बनाया गया है। इस नए कानून के तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को नपुंसक बनाने के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं या दवा दी जा सकती है।

दोषियों को पैरोल पर छोड़े जाने से पहले लगाए जा सकते हैं इंजेक्शन 

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नए कानून के मुताबिक, बच्चों के साथ यौन शोषण के दोषियों को पैरोल पर छोड़े जाने से पहले इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ऐसा कानूनी प्रावधान करने वाला यह अमेरिका का पहला राज्य है।

कठोर अपराध की सजा भी कठोर होनी चाहिए

अलबामा के गवर्नर काय इवे ने सोमवार को 'केमिकल कैस्ट्रेशन' विधेयक को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि कठोर अपराध की सजा भी कठोर होनी चाहिए। इससे अपराधियों के मन में डर बैठेगा।

इस दौरान खर्च की भरपाई दोषी व्यक्ति करेगा

नए कानून में दोषी को हिरासत से रिहा करने से पहले या फिर पैरोल देने से एक महीने पहले रासायनिक दवा का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। यह दवा आरोपी के शरीर में टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं होने देगी। इससे आरोपी पूरी तरह नपुंसक हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान हुए खर्च की भरपाई दोषी व्यक्ति करेगा। वहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाने का फैसला करने वाले लोगों को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा।

कई अमेरिकी राज्यों ने जताई चिंता

अमेरिका के कई अन्य राज्यों ने रसायनिक दवा देकर दोषियों को नपुंसक बनाए जाने वाले कानून पर चिंता जाहिर की है। जबकि कई समूहों ने कानून को लेकर पुनर्विचार की अपील भी की है। अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन ऑफ अलाबामा ने नए कानून की आलोचना की। यूनियन ने कहा था कि यह साफ नहीं है कि इस स्टेप का असल में कितना असर होता है। जब राज्य लोगों पर प्रयोग करता है तो यह संविधान के खिलाफ होता है।

दोषी को इंजेक्शन लगाए जाने की जरूरत कोर्ट करेगा तय

कोर्ट ही इस चीज को तय करेगा कि कब तक दोषी को इंजेक्शन लगाए जाने की जरूरत है। अलाबामा में कानून बनाए जाने के साथ ही अब अमेरिका में 7 ऐसे राज्य हो जाएंगे जहां केमिकल कैस्ट्रैक्शन के इस्तेमाल का प्रावधान है. इनमें लूसिआना और फ्लोरिडा शामिल हैं।

इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में भी अपराधियों को बनाया जाता है नपुंसक

इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में भी बच्चों से यौन शोषण के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को नपुंसक बना दिया जाता है। दक्षिण कोरिया में 2011 और इंडोनेशिया में 2016 में ऐसा कानून लागू हुआ था। तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा था कि हम बाल यौन हिंसा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते।

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TAGS: Chemical, castration bill, signed, into law, USA's Alabama, children under 13 years of age
OUTLOOK 12 June, 2019
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