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07 August 2023

चिदंबरम ने दिल्ली सेवा विधेयक को बताया 'असंवैधानिक' , कहा- तोड़ रहे हैं संवैधानिक मशीनरी

file photo

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों से निपटने के लिए एक अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को लेकर सोमवार को राज्यसभा में केंद्र पर निशाना साधा और इसे ''असंवैधानिक'' करार दिया। उन्होंने कहा,"हम इस विधेयक को पारित करके संवैधानिक मशीनरी को तोड़ रहे हैं। हम परिकल्पना की गई संवैधानिक मशीनरी को तोड़ रहे हैं।"

गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 विचार के लिए पेश किया। यह विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित हो गया था। विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए, चिदंबरम ने कहा कि वह भाजपा द्वारा विधेयक को दिए गए पूर्ण समर्थन को समझ सकते हैं, लेकिन "मैं जो नहीं समझ सकता वह बीजद और वाईएसआरसीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे दो विद्वान मित्रों द्वारा दिया गया आधा-अधूरा समर्थन है।" उन्होंने कहा, ''वे भी जानते हैं कि यह विधेयक असंवैधानिक है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि कानून मंत्रालय जानता है कि यह असंवैधानिक है।''

कांग्रेस नेता ने बिल की तुलना उस पतंगे से की जो आग के पास जाने पर जलता है लेकिन फिर भी वह उसी आग के पास बार-बार जाता है। उन्होंने कहा, "इस सरकार ने इसे एक बार आज़माया था। यह विफल रही। उन्होंने इसे दूसरी बार आज़माया, वे विफल रहे और आप इसे तीसरी बार आज़मा रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि जब यह विधेयक लाया जाएगा तो आपको एक शानदार विफलता मिलेगी।"

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यह कहते हुए कि सांसद राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली में 3.17 करोड़ लोग हैं जो उन पर शासन करने और उनकी ओर से निर्णय लेने के लिए सरकार चुनते हैं। उन्होंने विधेयक के कुछ खंडों के पीछे की योग्यता पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा,"क्या तीन सदस्यीय प्राधिकरण में कोई योग्यता है जहां दो अधिकारी बहुमत का गठन करेंगे और मुख्यमंत्री को खारिज कर देंगे? क्या यह योग्यता है जब तीन में से दो सदस्य कोरम का गठन करते हैं तो वे एक बैठक भी बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री के बिना भी बैठक आयोजित कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने पूछा, "क्या इसमें कोई योग्यता है कि भले ही कोई निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हो, एलजी इसे खारिज कर सकते हैं? क्या इसमें योग्यता है कि सदस्य सचिव जो गृह के प्रमुख सचिव हैं, मुख्यमंत्री के साथ या उनके बिना बैठक बुलाएंगे?"

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को लगता है कि यह बिल दिल्ली के लिए मॉडल है। चिदंबरम ने कहा कि इसने जम्मू-कश्मीर के लिए भी एक मॉडल का आविष्कार किया था और वह आज अदालत में है। उन्होंने दावा किया, "हमने 5 अगस्त, 2019 को कश्मीर में इसे तोड़ दिया, एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जिससे हर राज्य की रीढ़ में ठंडक आ गई कि किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने आगे कहा, "आपके पास इस विधेयक को पारित करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, चाहे ऐसा हो। आपके पास इस विधेयक को पारित करने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है।" उन्होंने कहा कि आखिरी बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में 25 साल पहले सत्ता में आई थी।

विधेयक के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव शामिल होंगे। यह विधेयक अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश करने का अधिकार देता है। यह उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित मामलों और दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने सहित कई मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देता है।

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OUTLOOK 07 August, 2023
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