तिहाड़ जेल में ऐसे बीती चिदंबरम की पहली रात, जानें क्या-क्या मिली है सुविधा
आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल में हैं। गुरुवार की रात पी. चिदंबरम की तिहाड़ जेल में पहली रात बीती। आईएनएक्स मीडिया मामले में गुरुवार को सीबीआई की अर्जी पर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए चिदंबरम को तिहाड़ जेल में 7 नंबर जेल में अलग रखा गया है। पूर्व वित्त मंत्री 19 सितंबर तक अब तिहाड़ जेल में ही न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
चिदंबरम को 7 नंबर जेल में रखा गया
जानकारी के मुताबिक, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को 7 नंबर जेल में रखा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर चिदंबरम को वेस्टर्न टॉयलेट के अलावा अन्य कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। तिहाड़ जेल की पहली रात एक सामान्य कैदी की तरह ही बीती। कोर्ट के आदेश पर उन्हें कुछ सुविधाएं जरूर मिली हैं, लेकिन अधिकतर सुविधाएं एक सामान्य कैदी की तरह ही मिल रही हैं।
सेल के आसपास सुरक्षा का इंतजाम
पूर्व वित्त मंत्री 24 घंटे सुरक्षा में हैं, सेल के आसपास सुरक्षा का इंतजाम है। सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि कोठरी को पहले ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि जेल प्रशासन को ऐसा अंदेशा था कि इस मामले में पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है।
जेल के एक अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर 7 से 8 बजे के बीच कैदियों को भोजन परोसा जाता है, मगर कुछ लोगों के लिए खाना अलग रखा जाता है जो अदालती प्रक्रियाओं के कारण देरी से पहुंचते हैं। चिदंबरम को सुबह नौ बजे से शाम 6 बजे तक सेल में बंद रखा जाएगा।
जेल में ही बितेगा चिदंबरम का जन्मदिन
कोर्ट के आदेश के बाद अब अगले 14 दिन वह तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। ऐसे में उन्हें उनका जन्मदिन तिहाड़ में ही पड़ेगा। अगले 14 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के दौरान चिदंबरम का 74वां जन्मदिन भी वहीं पड़ेगा। उनका जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को पड़ता है जबकि चिदंबरम का जन्मदिन 16 सितंबर को।
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में घटनाक्रम इस प्रकार है, जिसमें दिल्ली की एक अदालत ने चिदंबरम को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
15 मई 2017: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया।
16 फरवरी 2018: प्रवर्तन निदेशालय ने इस सिलसिले में धन शोधन का मामला दर्ज किया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए चिदंबरम को तलब किया।
30 मई 2018: पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत मांगी।
23 जुलाई 2018: वह ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे।
25 जुलाई 2018: अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया।
25 जनवरी 2019: अदालत ने दोनों मामलों में उनकी अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
11 जुलाई 2019: शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी और आईएनएक्स मीडिया की कर्ताधर्ता इंद्राणी मुखर्जी मामले में सरकारी गवाह बनी।
20 अगस्त 2019: उच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज किया। अदालत ने उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने देने के लिए तीन दिनों तक आदेश पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया।
21 अगस्त 2019: पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। उनके वकीलों ने उसी दिन मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की कोशिश की। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और मामले को 23 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सीबीआई ने रात में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया।
22 अगस्त 2019: पी. चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
5 सितंबर 2019: ईडी के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज की।