सीजेआई ने वकालत से 'युवा प्रतिभाओं के पलायन' पर जताई चिंता, 'वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरुरत'
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने वकालत से 'युवा प्रतिभाओं के पलायन' पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उनकी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित "सम्मान समारोह" में बोलते हुए खन्ना ने कहा कि युवा अधिवक्ताओं के लिए उनके करियर के पहले कुछ वर्षों में न्यूनतम पारिश्रमिक मानक बनाने की आवश्यकता है।
"युवा प्रतिभाओं का मुकदमेबाजी के पेशे से पलायन केवल व्यक्तिगत पसंद के बारे में नहीं है, बल्कि यह पेशे में अल्प वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा जैसे संरचनात्मक मुद्दों का लक्षण है, खासकर पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए। सीजेआई ने कहा, "जनता की सेवा के लिए समर्पित युवा वकीलों के समुदाय को आकर्षित करने के लिए, हमें पेशे को और अधिक अनुकूल स्थान बनाने, प्रवेश स्तर की बाधाओं को दूर करने और समर्थन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए।"
खन्ना ने कहा कि एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है जहां प्रतिभाशाली युवा कानूनी दिमाग तेजी से कॉर्पोरेट लॉ फर्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं या प्रबंधकीय भूमिकाओं को अपनाने के लिए कानून को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं। "जबकि कॉर्पोरेट प्रैक्टिस या हाउस रोल निश्चित रूप से अपनी योग्यता के साथ आते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए - क्या हम, कानूनी समुदाय के मशाल वाहक, किसी भी तरह से युवा वकीलों को सार्वजनिक हित के काम की ओर मार्गदर्शन करने में विफल हो रहे हैं?
उन्होंने कहा, "भविष्य में आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा?" खन्ना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वकीलों को वजीफा या पारिश्रमिक देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हाल की सिफारिश की सराहना की। उन्होंने कहा, "इससे युवा वकीलों को अदालती अभ्यास में शुरुआती अनुभव मिलेगा, ताकि वे कॉर्पोरेट पथ की ओर जाने के बजाय सूचित कैरियर विकल्प चुन सकें।"