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14 February 2019

सु्प्रीम कोर्ट के दो अधिकारी बर्खास्त, अनिल अंबानी से जुड़े आदेश से छेड़छाड़ का आरोप

File Photo

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से छेड़छाड़ में शामिल दो अधिकारियों को सीजेआई रंजन गोगोई ने बर्खास्त कर दिया है। जांच में सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट के दो असिस्टेंट रजिस्ट्रारों ने आदेश की कॉपी से छेड़छाड़ की थी। सीजेआई ने बुधवार को दोनों अधिकारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।

जस्टिस नरीमन ने की थी शिकायत

इस मामले की शिकायत जस्टिस आरएफ नरीमन ने की थी। वह अनिल अंबानी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस नरीमन ने शिकायत की थी कि अधिकारियों ने उनके स्टेटमेंट को शामिल किए बिना आदेश को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। मामले की जांच में दोनों अधिकारी दोषी पाए गए।

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सीजेआई के पास है बर्खास्त करने का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 311 और सेक्शन 11(13) के तहत सीजेआई के पास विशेष अधिकार होता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में वह किसी भी कर्मचारी को बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बर्खास्त कर सकते हैं। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीजेआई ने दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया।

कोर्ट ने भेजा था अवमानना नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद भी अनिल अंबानी ने एरिक्सन इंडिया का उधार नहीं चुकाया था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 7 जनवरी को जो आदेश अपलोड किया गया उसमें लिखा कि कथित आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।

जबकि नियम यह है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट अवमानना का नोटिस भेजता है उसे एक बार कोर्ट में प्रस्तुत होकर बाद की तारीखों में उपस्थित नहीं होने के लिए अनुमति लेनी होती है। जस्टिस नरीमन ने यह साफ किया था कि अंबानी की उपस्थिति अनिवार्य है।

जस्टिस नरीमन ने 10 जनवरी को अपने आदेश की सही कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करवाई जिसमें लिखा था कि अंबानी का कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है। इसके बाद जस्टिस नरीमन ने सीजेआई से इसकी शिकायत की और जांच के बाद सीजेआई ने मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

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TAGS: CJI, ranjan gogoi, supreme court officials, anil ambani case
OUTLOOK 14 February, 2019
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