सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, कल घोषित होंगे क्लैट 2018 के नतीजे
सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) 2018 के रिजल्ट कल यानी गुरुवार को तय क्रार्यक्रम के अनुसार घोषित करने की अनुमति दे दी है। यह परीक्षा पूरे देश के प्रतिष्ठित 19 नेशनल लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए आयोजित की जाती है।
समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, जस्टिस एलएन राव और एमएम शांतनागोदर की वेकेशन बेंच ने शिकायत निवारण समिति से कहा कि वह क्लैट अभ्यर्थियों की शिकायतों पर गौर करने के बाद छह जून तक अपनी रिपोर्ट दायर करे। इन अभ्यर्थियों ने 13 मई को हुई परीक्षा के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।
बेंच ने याचिका दायर करने वालों की क्लैट 2018 को रद्द कर परीक्षा फिर से कराने की मांग खारिज कर दी। इस परीक्षा में करीब 54,000 छात्रों ने हिस्सा लिया है। नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) ने प्राइवेट फर्म सिफी टेक्नोलॉजिस लि. की सहायता से कानून पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया था।
परीक्षा के बाद देश के छह हाइकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ऑनलाइन परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाया था।