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30 November 2025

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आलोचना की

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेशनल हेराल्ड पीएमएलए मामले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर सस्ते दामों पर बड़ी इमारतें बनाई गईं और यह लूट का स्पष्ट मामला है।उनका यह बयान दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा रविवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने के बाद आया है।

कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हम कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए जा रहे निराधार और झूठे आरोपों की निंदा करते हैं। सरकारी जमीन पर सस्ते दामों पर बड़ी इमारतें बनाई गईं। लेकिन यह नई कंपनी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है, सारी संपत्ति की मालिक बन गई। इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये है। इसलिए, 90 करोड़ रुपये के ऋण पर सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान करके, उन्होंने एसोसिएट जनरल की शेयरधारिता को अपनी नई कंपनी में स्थानांतरित कर दिया और इसके माध्यम से, उन्होंने देश भर में सभी इमारतों का स्वामित्व हासिल कर लिया।

उन्होंने आगे कहा, "जब शिकायत दर्ज की गई, तो वे इसे रद्द करने के लिए अदालत गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया... आप पूरे भारत में हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति इकट्ठा करेंगे और दावा करेंगे कि आपको फंसाया जा रहा है, तो यह डकैती का स्पष्ट मामला है। और एक बात जो देश को जानने की जरूरत है, वह यह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (आपराधिक साजिश) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि यह एक पुराना मामला है, इसलिए पुरानी आपराधिक संहिता लागू होगी।"

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एफआईआर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा छह नाम शामिल हैं। ईडी मुख्यालय द्वारा आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई।इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने या न लेने पर फैसला फिर स्थगित कर दिया।

आरोपपत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मूल प्रकाशक, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। अदालत अब 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।इससे पहले, अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि संज्ञान पर कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें "सुनवाई का अधिकार" है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ज़ोर देकर कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह अधिकार ज़रूरी है, जैसा कि नए आपराधिक कानून (बीएनएसएस) की धारा 223 में भी निहित है।

नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेताओं और एजेएल से जुड़ी कंपनियों द्वारा धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

 

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TAGS: BJP, MP Ravi Shankar Prasad, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, National Herald case
OUTLOOK 30 November, 2025
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