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02 June 2017

सफाई व्यवस्था को लेकर निगमायुक्तों को अवमानना नोटिस

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हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व जस्टिस सी हरिशंकर ने अपने आदेश में कहा है कि जानबूझकर कूड़ा एकत्र करने व इसके निपटान में अनदेखी की जा रही है। अदालत ने एक टीवी न्यूज चैनल की वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ढलाव से बाहर सड़कों तक कूड़ा देखा जा सकता है। कूड़ा सही से निपटान नहीं होने के मामले में अदालत ने कहा था कि कूड़े के चलते ही मच्छर पैदा होता है और डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलती है। इस मामले में दो जनहित याचिका में संबंधित एजेंसी को कदम उठाने के लिए कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली मच्छरों के चलते बीमारियों को गढ़ बन गई है।

मालूम हो कि दिल्ली में कूड़ा निपटान एक समस्या रही है और इससे दिल्ली बीमारियों का क्षेत्र बनता जा रहा है।  स्थानीय निकायों की कोताही ही इसमें उजागर होती रही है। नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था तथा दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का दावा किया था लेकिन उसका यह दावा भी अभी तक हकीकत पर उतरता दिखाई नहीं देता है।

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TAGS: contempt, commissioner, highcourt, अवमानना नोटिस, निगमायुक्त
OUTLOOK 02 June, 2017
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